महोबा। राज्य सरकार से संचालित पिछड़ी जाति के उन्ही व्यक्तियो को शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा होगा तथा बेटी की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष के मानक पर खरा उतरने वाले परिवारो को ही शादी योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
उक्त जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हर्षवर्धन नायक ने प्रेस विज्ञप्ति मे ली है। उन्होने बताया कि पिछड़ी जाति के लोग गरीबी रेखा सें नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिको को वित्तीय वर्ष 2023-24 मे शादी अनुदान योजना सुचारू रूप से संचालित है, परंतु शादी अनुदान योजना हेतु अभ्यार्थी को आॅनलाइन आवेदन निम्न पात्रताएं अनुसार करना होगा। उन्होने बताया कि शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक की आयु गरीबी रेखा सीमा के अन्र्तगत अनिवार्य होना बताया है। उन्होने बताया कि शहरी क्षेत्रो मे निवासरत आवेदक को 56 हजार 460 तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे निवासरत 46080 की आय अधिक न होगा ऐसी व्यक्ति का ही पुत्री की शादी मे योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, तथा आवेदक पिछड़ी जाति का और जिले का निवासी होना बताया है। बेटी की शादी 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नही होना चाहिए, तथा परिवार मे अधिकतम 2 पुत्रियो की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। उन्होने बताया कि शादी अनुदान योजना के अन्र्तगत आवेदक द्वारा आॅनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात् तक करना अनिवार्य होगा।