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नाबालिक से सामूहिक दुष्कर्म में दो युवकों को मिली 20 वर्ष की सजा   

महोबा। बहलाफुसलाकर भगा ले जाने तथा सामूहिक बलात्कार के एक मामले मे विद्वान न्यायाधीश अपर सत्र के न्यायालय से बुधवार के रोज बहशी दरिंेदो को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 32-32 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। कानून का हंटर चला तो बहशी दरिंदो के आंखो से आंसू टपकने लगे थे। पुलिस ने न्यायालय से ही कस्टडी मे लेकर जेल भेजा है। 

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार गत वर्ष 2018 को शहर के मुहल्ला फतेहपुर बजरिया निवासी एक नाबालिग किशोरी को बहशी दरिंदे हेमंत पुत्र कालीचरन निवासी फतेहरपुर बजरियां तथा कालीचरन उर्फ बउवा पुत्र मुल्लू निवासी ग्राम पसवारा बहला फुसलाकर किशोरी को भगा ले गये थे और दरिंदो ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया था। बहशी दरिंदो के चुंगल से छूटी पीड़िता ने परिवारिजनो को साथ लेकर सदर कोतवाली पहुॅचकर मुकद्मा अपराध संख्या 272/18 धारा 363,366,376 डी भादावि 4 पाक्सो एक्ट के तहत मुकद्मा पंजीकृत कराया था। सदर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद डाॅक्टरी परीक्षण भी कराया था और दोनो दरिंदो को बंदी बनाकर जेल भेजा था। मामले की विवेचना कर चार्जसीट न्यायालय को सौप दी थी। न्यायालय मे सत्र परीक्षण के दौरान पीड़िता, चिकित्सक, पुलिस के ब्यान दर्ज होने तथा बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की दलीलंे सुनने के बाद न्यायालय मे सामूहिक बलात्कार का मामला सिद्ध हो जाने पर विद्वान न्यायालय ने बुधवार के रोज न्यायालय मे कालीचरन तथा, हेमंत को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 32-32 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता पुष्पेन्द्र मिश्रा, तथा अमर सिंह द्वारा की जा रही थी।    

Vijay Pratap Singh

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