31 मई से पहले करें ये काम, वरना भुगतना होगा भारी टैक्स
यहां जानें घर बैठे कैसे आधार से पैन लिंक करें
इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं। यहां लिंक आधार के ऑपशन पर क्लिक करें।
अपने पैन और आधार की जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें। इसके बाद, आपके मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालकर सत्यापित करें। इस प्रक्रिया के बाद, आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। अब ‘Continue to Pay Through e-Pay Tax’ विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद, एक नई विंडो खुलेगी जहां ‘इनकम टैक्स’ पर क्लिक करें और ‘प्रोसिड’ पर क्लिक करें। यहां असेसमेंट में ‘2025-26’ का चयन करें और टाइम ऑफ पेमेंट में ‘Other Receipts (500)’ पर क्लिक करें। फिर ‘Fee for delay in linking PAN with Aadhaar’ का चयन कर कंटिन्यू पर क्लिक करें।
अब एक नई विंडो खुलेगी जिसमें कंटिन्यू पर क्लिक कर पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद, आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।