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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जनपद के 123272 किसानों को 136.8 करोड़ रूपये दी गई क्षतिपूर्ति- डीएम

योजना की जानकारी देते जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी

महोबा। जिला मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि किसानों के हित में प्रदेश सरकार अनेकों कल्याणकारी एवं फसलोत्पादन में लाभकारी योजनाएं संचालित कर उनकी आय दोगुनी करने में भरपूर सहयोग दे रही है। किसान वर्ष भर मेहनत कर खेत की जुताई, बुआई, निकाई सिंचाई एवं खाद डालकर फसल तैयार करता है। फसलों में विशेषकर खरीफ व रबी की फसलें होती है। खेती किसानी में किसान के पूरे परिवार की मेहनत लगती है। समर्पित एवं कड़ी मेहनत करते हुए परिवार को अच्छे ढंग से पालन पोषण की आशा बनाये रखकर किसान फसल तैयार करता है। किन्तु यदि अधिक वर्षा,आँधी तूफान, पाला, बर्फबारी, ओले, कीट, फसली रोगों, आग आदि जैसी आपदा आ गई और फसल नष्ट हुई, तो किसान की पूरी मेहनत और लागत बरबाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान सड़क पर आ जाता है, उसकी समस्त कमाई नष्ट हो जाती है। सिर पर हाथ रखकर रोने के सिवा किसान के पास कुछ नहीं होता था।
ऐसी स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किसानों की आपदा के दौरान नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति करने और किसानों को सम्बल प्रदान करने के लिए ही भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जनवरी 2016 से शुभारम्भ किया है। इस योजना के लागू होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। जो किसान ऋण/ उधार पैसे लेकर खेती में लगाते थे, उन्हें इस योजना से बड़ा फायदा हो रहा है तथा उनकी आय में स्थायित्व भी आ रहा है। भारत सरकार की यह योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किया गया है। इस योजना में ऋणी कृषक अनिवार्य रूप से तथा अन्य कृषक स्वैच्छिक आधार पर सम्मिलित किये गये है। बीमित राशि को फसल के उत्पादन लागत के बराबर जनपद स्तर पर अधिसूचित किया गया है। सभी फसलों हेतु वास्तविक प्रीमियर दर पर लागू किये गये है। प्रीमियम मद में कृषक की देयता को खरीफ फसल में अधिकतम 2 प्रतिशत तथा रबी फसल में अधिकतम 1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। नकदी व औद्यानिकी हेतु प्रीमियम मद में कृषक की देयता अधिकतम 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियर अंश से अधिक व वास्तविक प्रीमियर दर के अन्तर की समस्त धनराशि को अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य द्वारा बराबर वहन किया जाता है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में फसल की उत्पादन लागत के अनुरूप बीमित राशि निर्धारित की गई है।
प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाते हुए क्षतिपूर्ति की धनराशि किसानों को समय से उपलब्ध करा रही है।
डीएम ने बताया कि इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 के खरीफ 2017 में 26717 बीमित कृषकों द्वारा 40526 हे० क्षेत्रफल में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से योजना के प्राविधानों के अनुरूप 12787 कृषकों को रू० 9.59 करोेड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। रबी 2017-18 में योजनान्तर्गत 90458 बीमित कृषकों द्वारा 88408 हे० क्षेत्रफल में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें 46779 कृषकों को रू० 31.23 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2018-19 के खरीफ 2018 में योजनान्तर्गत 93829 बीमित कृषकों द्वारा 95149 हे० क्षेत्रफल में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से योजना के प्राविधानों के अनुरूप 24489 कृषकों को रू० 10.24 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया। रबी वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत 92448 बीमित कृषकों द्वारा 84730.2 हे० क्षेत्रफल में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से 302 कृषकों को रू० 0.1022 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।वर्ष 2019-20 के खरीफ 2019 में योजनान्तर्गत 43389 बीमित कृषकों द्वारा 44980.33 हे० क्षेत्रफल में बीमा कराया गया जिसमें 38667 कृषकों को रू० 85.52 करोड़ की क्षतिपूूर्ति का भुगतान किया गया। रबी 2019-20 में 37128 बीमित कृषकों द्वारा 44888.39 हे० क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें 248 कृषकों को रू० 0.1131 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।
इस प्रकार वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक कुल 449710 बीमित कृषकों द्वारा 4.58 लाख हे० क्षेत्रफल में फसलों का बीमा कराया गया, जिसमें 123272 कृषकों को रू० 136.8 करोड़ क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

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