उत्तर प्रदेश, 1 अप्रैल 2023 – ऊर्जा अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (विद्युत विभाग) ने निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति दी जाएगी।
इस योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक के बकाये का पूर्ण भुगतान कर दिया हो। ब्याज और विलंब अधिभार की गणना 31 मार्च 2023 तक के बकाये पर की जाएगी।
पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक के कुल मूल बकाया की 30% राशि पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा करनी होगी। यह राशि जमा करने के बाद ही उपभोक्ता इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत माने जाएंगे।
पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को निम्नलिखित तीन विकल्प प्रदान किए जाएंगे:
- विकल्प (क): यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का एकमुश्त भुगतान निश्चित समय में करता है तो ब्याज/विलंब अधिभार में 100% की छूट दी जाएगी।
- विकल्प (ख): यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 3 मासिक किस्तों में करता है तो ब्याज/विलंब अधिभार में 90% की छूट दी जाएगी।
- विकल्प (ग): यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 6 मासिक किस्तों में करता है तो ब्याज/विलंब अधिभार में 80% की छूट दी जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून 2024 निर्धारित की गई है। 30 जून 2024 के बाद ऐसे उपभोक्ता जिनका 31 मार्च 2023 तक बकाया है और जिन्होंने पंजीकरण नहीं किया है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
(आर. एस. गौतम)
अधीक्षण अभियंता
विद्युत वितरण मंडल महोबा